स्पष्टीकरण

प्रवेश देने से इन्कार किया जा सकता है।
उदाहरणार्थ
यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो ।
यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो ।
विदेशी छात्रों के लिए प्रवेश नियम
विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जबकि उनके पास ैजनकमदज टपें हो और भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदेश सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो । वे कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हों तथा उन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो।
विदेशी छात्रों के प्रवेश आवेदन-पत्र काॅलेज में तभी स्वीकार किये जायेंगे, जब उन्हें विश्वविद्यालय से अनुमति पत्र प्राप्त हो चुका हो । ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव का हस्ताक्षर युक्त अनुमति पत्र प्राप्त हो ।
समिति के निम्न सदस्य होंगे
अधिष्ठाता विदेशी छात्र ।
प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य-चक्र क्रमानुसार ।
एस.एन. मेडिकल कालेज, आगरा के प्राचार्य द्वारा नामित मेडिकल काॅलेज का वरिष्ठ प्राध्यापक ।
नोट - विदेशी छात्रों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय से अनुमति पत्र प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र महाविद्यालय में स्वीकार किया जायेगा ।
नोट: स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा
सूची शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी ।
नोट: तत्पश्चात ही प्रवेश अनुमन्य होगा ।
(अ) शैक्षणिक अंक
1. स्नातक कक्षाएं:
- हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50 प्रतिशत
- इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत
या
- हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50 प्रतिशत
- इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत
2.अतिरिक्त अंक (अधिकतम 15 अंक)
शैक्षणिक योग्यता अंकों के साथ निम्न अतिरिक्त अंकों को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुल योग 15 अंकों से अधिक नहीं होगा ।
स्नातक कक्षाएं:
(क) एन.सी.सी. सर्टीफिकेट ‘सी’‘बी’/जी-1 में उत्तीर्ण 9 अंक
(ख) एन.एस.एस. 240 घण्टे का कार्य एवं 2 कैम्प 6 अंक
(ग) स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र एवं अविवाहित पुत्री 5 अंक
या
(घ) क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्य 5 अंक